लोकसभा ने पारित किया ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक
सत्ताईस साल बाद महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में पेश किए जाने पर, 20 सितंबर को लोकसभा ने “संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023” संशोधन करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित किया गया, जिससे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिक अवसर मिलेगा ।
454 लोकसभा सदस्यों द्वारा…
लगभग 454 लोकसभा के सदस्यों द्वारा संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां) विधेयक 2023 को समर्थन मिल गया है, संवैधानिक दृष्टि से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता भी पूरी हो चुकी है। हालांकि यह विधेयक जनगणना के बाद ही लागू किया जाएगा। इस विधेयक में एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की प्रावधानिक दी गई है, लेकिन मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसी कारण विधेयक के खिलाफ वोट देने वाले केवल दो सदस्य थे, जिनमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील शामिल थे।
“ऐतिहासिक कानून”
इसे एक “ऐतिहासिक कानून” बताते हुए, जो राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट करते हुए कहा कि, “नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा”।
इस विधेयक के माध्यम से, सरकार महिलाओं के साथ और उनके लिए समर्थन का संकेत देती है और एक नए और समृद्ध भारत के दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा, यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो सकता है जिससे नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है। DesiiNews