28 सितंबर 2023: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2023 को हरियाणा सरकार की सिविल जजों की नियुक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार के इस मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने वाली याचिका को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ ने खारिज करते हुए कहा, “हरियाणा राज्य सरकार ने इससे पहले हरियाणा हाई कोर्ट के इस नियुक्ति के अधिकार में संशोधन करने अथवा इसकी अक्षमता को सूचित करने की मांग नहीं की।”

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, जूनियर सिविल जज के 175 रिक्ति को जल्द से जल्द भरने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस आदेश केदो सप्ताह की अवधि में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित समिति की मान्यता से सभी सिविल जजों की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

हरियाणा सरकार का कहना था, नियमों के मुताबिक लोक सेवा आयोग को सिविल जज के रिक्तियों को भरने का अधिकार है। इसलिए सरकार की मांग थी कि सिविल जज के  रिक्तियों को भरने का अधिकार को लोक सेवा आयोग को सौंप जाए। हरियाणा सरकार और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बीच सिविल जज की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था, इसी कारण सिविल जज की बहुत सी रिक्तियों को स्थगित किया गया था।

पिछले महीने हरियाणा सरकार ने इस मांग को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को हरियाणा सरकार द्वारा की गई इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिविल जजों की रिक्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा भरी जाएंगी।

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