2021 लखीमपुरी खीरी किसान केस: 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुरी खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अर्जी को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी आशीष मिश्रा को उनके मां और बेटी के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की इजाजत दी है।
25 जनवरी को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लगाई थी। इस कारण आरोपी आशीष मिश्रा ने 26 सितंबर को अपनी अर्जी में उनकी मां, जो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, और उनकी बेटी को पैर के इलाज की आवश्यकता होने के कारण उनकी दिल्ली में रहने की मांग की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अर्जी को मंजूरी दे दी है। हालांकि कुछ शर्तें लगाई गईं, जैसे कि आरोपी मिश्रा दिल्ली के किसी भी तरह के सामाजिक समारोह में भाग नहीं ले सकते और मीडिया में स्वतंत्र मामलों में उन्हें संबोधन नहीं करना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 25 जनवरी के आदेश के अनुसार मुकदमे में शामिल होने के अलावा उनकी यूपी में प्रवेश पर बंदी जारी रहेगी।
इस मामले के पीछे का कारण था कि 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित बनबीरपुर गांव में हजारों किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान भाजपा नेता अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार रोड पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। पूरे घटना में आठ किसानों की मौत हो गई थी, जिनमें से दो किसानों ने जगह पर ही दम तोड़ दिया था और दो किसानों की अस्पताल में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पुष्टि करते हुए मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उनके साथी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।