30 October 2023: आरोपी के वकील ने दूसरी बार अग्रिम जमानत की याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल करने के बाद उच्च न्यायालय ने वकील पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह तब हुआ जब उच्च न्यायालय ने ध्यान में रखा कि आरोपी ने इस अग्रिम जमानत याचिका में ऐसा कुछ भी उल्लिखित नहीं किया है कि वह प्रक्रिया न्यायालय को सरेंडर करेगा, जैसा कि उसने पहले जमानत याचिका में उल्लिखित किया था।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दूसरी अंटिसिपेटरी बेल याचिका को खारिज” करते हुए कहा गया, “यह याचिका एक शरारती, दुर्भावनापूर्ण और अवमानपूर्ण कार्य को दर्शाती है और साथ ही मैं अंटिसिपेटरी बेल याचिका करने वाले वकील पर न्यायालय की अवमानना करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।