छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा को कांग्रेस टूलकिट मामले में मिली राहत!


कांग्रेस टूलकिट मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के और बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस टूलकिट मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।


मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने दोनों भाजपा नेताओं को राहत देते हुए कहा तत्काल मामलों में, किसी संदेश को पोस्ट/ट्वीट करना जो कि राजनीतिक गपशप के रूप में अधिक है, को प्रसार के कार्य का रूप देने की कोशिश की गई है फर्जी खबरें फैलाना और हिंसा भड़काना। एफआईआर के अवलोकन से, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि याचिका कर्ता के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है।

यह मामला पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से एक टूलकिट का लिंक शेयर करने के बाद उधर हुआ है। इस टूलकिट के अंदर कांग्रेस पार्टी के आलोचकों के खिलाफ अग्रसर होने की आपत्ति जताई गई है। इस वजह से यूथ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के और बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली संसद मार्ग थाने में अपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी में संबित पात्रा केंद्र सरकार के कुशासन से ध्यान हटाने के लिए और सामाजिक संघर्ष बढ़ाने के लिए एक जाल और मनगढ़ंत “कांग्रेस टूलकिट” सर्कुलेट कर रहे हैं। इसका मकसद कांग्रेस ने कोरोना महामारी में केंद्र सरकार के कुशासन से लक्ष् हटाना चाहिए, ऐसा है।

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